Terror Funding Case: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गुरुवार को दिल्ली की एक एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है। सजा पर बहस 25 मई को होगी। मलिक को अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपनी वित्तीय संपत्ति पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।
Terror Funding case: Yasin Malik यूएपीए के तहत भी दोषी
बता दें कि अदालत ने इस महीने की शुरुआत में मलिक को 2017 में घाटी में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) सहित सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया था। मलिक ने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) और 20 सहित अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को कबूला है। बताते चलें कि मलिक 2019 से दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है।
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