West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में राज्य की दलील सुने बिना आदेश पास करने में हाईकोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई है।
पश्चिम बंगाल मे टीचर भर्ती घोटाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगाई है। बता दें कि जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर लगाई रोक।
West Bengal Teacher Recruitment Scam: SC ने जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर लगाई रोक
West Bengal Teacher Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आज की तारीख मे ही अपने टीवी इंटरव्यू का ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट देने का आदेश दिया था। मामले पर सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने भी कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश नहीं पारित किया जाना चाहिए था। यह आदेश रात 8 बजे बैठी स्पेशल बेंच ने सुनवाई के बाद दिया गया था।दरअसल आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बजाय किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था।
West Bengal Teacher Recruitment Scam: CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस गंगोपाध्याय के एक समाचार चैनल के साक्षात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आदेश जारी किया था।जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर उस मामले पर बात की थी जिसकी वह सुनवाई कर रहे थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित किया। जिसमेंअपने टीवी इंटरव्यू की ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट रात 12 बजे से पहले मुहैया कराने का आदेश दिया था।
West Bengal Teacher Recruitment Scam: दरअसल टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल कर मांग की थी कि टीचर भर्ती घोटाले मे एक भाषण के आधार पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने उनके खिलाफ भी CBI और ED को जांच करने का आदेश दे दिया है जबकि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अभिषेक बनर्जी के एक भाषण को आधार बनाते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया था।
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