चीनी मोबाइल कंपनी VIVO को HC से मिली राहत, कंपनी को 250 करोड़ रुपये बैंक बैलेंस हमेशा रखने के निर्देश

VIVO: दिल्ली हाईकोर्ट अब 28 जुलाई को इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करेगा।दरअसल चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने ED द्वारा उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।

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VIVO
VIVO Case in Delhi High Court.

VIVO: दिल्ली हाईकोर्ट ने VIVO कंपनी के बैंक खातों को डिफ्रीज करने का निर्देश दिया है।हालांकि हाईकोर्ट ने चीनी कंपनी वीवो को 950 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने वीवो को अपने बैंक खातों में कम से कम 250 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस हमेशा रखने का आदेश भी दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट अब 28 जुलाई को इस याचिका पर दोबारा सुनवाई करेगा।दरअसल चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने ED द्वारा उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि हमारे पास हजारों काम करने वाले कर्मचारी हैं। ED ने हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इससे हमारे लिए मुश्किल होगी।

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VIVO: 5 जुलाई को हुई थी छापेमारी की कार्रवाई

ED ने VIVO मोबाइल निर्माता कपंनी और उससे जुड़ी 23 कपंनियों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 465 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। इसके अलावा 73 लाख रुपये कैश और 2 किलो सोना भी जब्त किया गया था। ED ने छापेमारी 5 जुलाई को Vivo Mobiles और उससे जुड़ी कपंनियों के 48 ठिकानों पर की थी।

छापेमारी के दौरान कंपनी और उसके कर्मचारियों ने जांच को रोकने की कोशिश की। हालांकि इसमें चीन के नागरिक भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार इस दौरान कुछ ने तो डिजिटल डिवाइस को छिपाने की कोशिश की, ताकि सबूत ना जुटाए जा सकें। भागने की कोशिश भी की थी।

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