SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार के एसीएसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जोड़ने के लिए सरकार की ओर से 2018 के संसोधन को बरकरार रखा है। यानी अब एससी-एसटी संशोधन कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तारी होगी। इसी के साथ SC /ST एक्ट के मामलों में मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच की ज़रूरत नहीं होगी।

वहीं FIR दर्ज करने से पहले भी किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट FIR खारिज कर सकता है।

बता दें, केंद्र सरकार के संशोधित कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी और केंद्र के संशोधित कानून को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।

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