Supreme Court: बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या और एंटीलिया बम कांड मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस एएस. बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रदीप शर्मा को जमानत दी।मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को शर्मा को जमानत देने के मामले में
अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा था, प्रदीप शर्मा उस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। जिसने अंबानी परिवार सहित अन्य लोगों को डराने की साजिश रची थी।
बाद में मनसुख हिरेन की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें इस साजिश के बारे में जानकारी थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि हिरेन को पूरी साजिश (एंटीलिया के पास विस्फोटक लदा वाहन खड़ा करने) की जानकारी थी। दोनों आरोपियों शर्मा और वाजे को आशंका थी कि हिरेन इसका खुलासा कर सकता है, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर देगा।
Supreme Court: आरोपों को नकारा था
Supreme Court : हालांकि दूसरी तरफ पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था।उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
एनआईए ने आरोप लगाया था, कि हिरेन की हत्या में प्रदीप मुख्य साजिशकर्ता थे। हिरेन को अंबानी परिवार को डराने की साजिश का पता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी ग
Supreme Court: क्या है पूरा मामला?
25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी मिली थी। यह एसयूवी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की थी। 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक गाड़ी में उनका शव बरामद हुआ था। प्रदीप शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
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