नीट पीजी की खाली पड़ी 1,456 सीटों पर विशेष राउंड कराने की याचिका पर आज Supreme Court ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बची हुई सीटों पर विशेष राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। दरअसल, इससे पहले सुनवाई करते हुए जजों की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। उस सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।
Supreme Court ने कहा “विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करने की अनुमति नहीं”
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया कि सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) का विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करने की अनुमति नहीं देना सार्वजिनक स्वास्थ्य के हित में है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।
याचिकाओं में क्या कहा गया था?
नीट-पीजी 2021-22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा (AIQ) काउंसलिंग एवं राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने ये याचिकाएं दायर की थीं। वकील तन्वी दुबे की मदद से डॉ. आस्था गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में कहा गया था कि 18 अप्रैल को एक अधिसूचना में एमसीसी ने घोषणा की थी कि यूजी काउंसलिंग में 323 सीटें खाली हैं और ये मूल्यवान सीटें बर्बाद न हों, इसके लिए विशेष काउंसलिंग आयोजित कराई जाए।
साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि ये प्रक्रिया पहले भी की गई है ताकि सीटें खाली न रहें और अन्य को भी मौका मिलें। लेकिन इसी साल यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।
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