महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट थम नहीं रहा है।राज्य में नई सरकार के गठन के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया।
कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन शिवसेना का मिलन बीजेपी में नहीं हुआ है। न ही एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए हैं। लिहाजा इस मामले की सुनवाई जल्द होनी चाहिए।महाराष्ट्र मामले को कपिल सिब्बल ने CJI के समक्ष मेंशन करते हुए उद्धव गुट की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग CJI से की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें सारी जानकारी है।
Supreme Court: विधायकों की अयोग्यता का मामला नए अध्यक्ष के अधीन
महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया।भागवत ने अपने हलफनामे में कहा कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को 164 सदस्यों ने बहुमत के आधार पर नया विधानसभा अध्यक्ष चुना।अब विधायकों की अयोग्यता का मामला नए अध्यक्ष के अधीन है। उन्हें ही कार्रवाई करने के अधिकार है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया जाए।
उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग मेमो भी दाखिल कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 न्यायिक आदेश जारी कर मामलों की सुनवाई 11 जुलाई को करने का निर्देश दिया था।
बावजूद इसके ये मामले सुनवाई के लिए आज यानी 11 जुलाई यानी सोमवार को लिस्ट नहीं किए गए।कोर्ट ने दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्रवाई को नोटिस के मुताबिक 48 घंटे के अंदर 12 जुलाई शाम 5 बजे तक कर दिया था। ऐसे में यदि आज मामले की सुनवाई नहीं होती, तो कल से मामले में और जटिलताएं पैदा होंगी। इसलिए मामले की सुनवाई आज ही की जाए।
Supreme Court: कल शाम 5 बजे तक स्पीकर के समक्ष देना है जवाब
सिब्बल ने कहा की उद्धव गुट के विधायकों को कल शाम 5 बजे तक स्पीकर के समक्ष जवाब देना है। ऐसे में मामले की सुनवाई आज ही की जाए। CJI ने कहा कि हम इस मामले में किसी और दिन सुनवाई करेंगे।तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SG से कहा कि आप स्पीकर को इसकी जानकारी दें।
स्पीकर विधायकों के खिलाफ मामले पर सुनवाई न करें।राज्यपाल की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया की वो स्पीकर को इस बाबत जानकारी दे देंगे।
संबंधित खबरें