असम में 2000 ट्रांसजेंडरों को NRC से बाहर रखने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है।
दरअसल असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) की सूची से ट्रांसजेंडर को बाहर रखने पर ट्रांसजेंडर जज स्वाति बिधान बरूआ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बरुआ ने अपनी याचिका मे दावा किया गया है कि लगभग 2000 ट्रांसजेंडरो को असम NRC से बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर को अलग रखना (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि असम की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। 31 अगस्त को जारी की गई एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर रखा गया।
इस लिस्ट से लगभग 2,000 ट्रांसजेंडर भी बाहर हैं। हालांकि गृह मंत्रालय कह चुका है कि जो लोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हो गए हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि ये लोग 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं।