Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी EPS द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विवाद अभी भी मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के पास लंबित है।

Supreme Court: अवमानना के मामले की सुनवाई कल
वकील सीएस वैद्यनाथन ने कोर्ट को बताया कि दो जजों की खंडपीठ के सामने कोर्ट की अवमानना का मामला कल यानी गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
कहा कि किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में कोर्ट के पास बहुत सीमित न्यायिक अधिकार हैं।यह उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में ही आता है क्योंकि इसका फैसला निर्वाचन आयोग ही करता है।
दरअसल तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री EPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मद्रास हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 23 जून को पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक की आम बैठक और कार्यकारी परिषद की बैठक में किसी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी गई थी।
जिससे संभावित एकल नेतृत्व के मुद्दे पर संयुक्त समन्वयक EPS के नेतृत्व वाले गुट को इस तरह का कोई भी कदम उठाने पर रोक लग गई थी।
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