तमिलनाडु के स्‍कूल में मृत मिली छात्रा का मामला पहुंचा Supreme Court,मृतका के पिता ने HC के आदेश में संशोधन की मांग उठाई

Supreme Court: पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए।

0
260
Rana Ayyub: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
Rana Ayyub: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

Supreme Court: निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की एक लड़की के पिता ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।इस मामले में याची ने जल्द सुनवाई की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कल मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा फिर से पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टरों की टीम गठित करने के आदेश दिया है।जबकि मृतका के पिता ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की है।

Pradyuman Murder Case
Supreme Court.

Supreme Court: याची की अपील उनके परिचित डॉक्‍टर को पीएम में करें शामिल

Madras High Court News
Madras High Court.

मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए।
मद्रास हाईकोर्ट ने जिले के एक निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की एक लड़की के शव का पुन: पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने DGP को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया। पोस्टमॉर्टम करने के लिए चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का नाम देने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामलों में CB-CID ​​द्वारा जांच की जानी चाहिए। पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य बताया।अदालत ने यह निर्देश पीड़िता के पिता द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here