असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी दखल देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार (31 जुलाई) को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कुछ सवाल पूछे और कहा कि सरकार की जो भी प्रक्रिया है उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद एक ओर संसद में हंगामा देखने को मिला तो दूसरी ओर इस मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने NRC की समन्यवक समिति से पूछा कि ऑपरेटिंग प्रोसिजर के लिए क्या किया गया? साथ ही यह भी पूछा कि इसके लिए कितना अभ्यास किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो अधिकारी इस कार्य को करेंगे वो किस स्तर के होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम असम NRC में नहीं है उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि अभी अंतिम NRC नहीं बल्कि ड्राफ्ट NRC है।
केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह अगस्त से लोगों को बताएंगे कि लिस्ट में नाम नहीं आया। इसके बाद 30 अगस्त से 29 सितंबर तक वो लोग अपनी बात फिर से रखेंगे जिनका नाम नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह कोर्ट को उस प्रक्रिया की जानकारी दे जिसके हिसाब से वह काम कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर निष्पक्ष प्रक्रिया होगी तो हम इजाजत देंगे वरना नहीं। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सबको मौका दिया जाएगा इसके बाद ही लिस्ट फाइनल की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया है उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी? कोर्ट ने कहा कि कहा कि समन्वयक समिति को शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। इस मामले पर अब सुनवाई 16 अगस्त को होगी।