Supreme Court: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी ने कोयला घोटाले से जुड़ी जांच कर रही एजेंसी ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी उठाई है।
याची के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने ED की तरफ से बनर्जी दंपति को जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर CJI से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। CJI ने कहा हम मामले को सुनेंगे, हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई की तारीख नहीं दी। TMC नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को ED द्वारा दिल्ली में समन किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुंनौती दी थी। जिसे हाई कोर्ट ने 12 मार्च खारिज कर दिया था।
Supreme Court: विपक्ष को डराने का लगाया आरोप
मालूम हो कि पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के सामने पेश हुए थे। ईडी के सामने पेश होने के के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने बिना कोई बहाना बनाए ईडी के साथ सहयोग किया है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियां बीजेपी की तानाशाही में काम कर रही हैं, चूंकि वो टीएमसी को लोकतांत्रिक तरीके से लेने में विफल हो रहे हैं। इसलिए वो विपक्ष को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से पश्चिम बंगाल में किथित कोयला घोटाला से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी से इस मामले में पिछले साल सितंबर में भी एक बार पूछताछ की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सीबीआई की ओर से दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया तथा कजोरा इलाकों में ‘ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड’ की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया है कि सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं। जबकि अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
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