Supreme Court:नूंह हिंसा के बाद बजरंग दल और विहिप की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली-एनसीआर में रैलियों पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच में मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई।
जहां से उन्हें सीजेआई के पास मामले को मेंशन करने को कहा।इसके बाद सीजेआई ने कहा की आप प्रोसीजर के मुताबिक रजिस्ट्रार जनरल के पास मेंशन करें फिर मामले की सुनवाई होगी।
Supreme Court:27 जगहों पर मार्च का ऐलान
Supreme Court: मालूम हो कि वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में लंबित एक रिट याचिका में इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन (IA) दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नूंह हिंसा के विरोध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 27 जगहों पर मार्च का ऐलान किया गया है।ऐसे में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
जस्टिस बोस ने सिंह से पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या उनके पास आईए को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख सुनने का अधिकार है। इसके बाद, सीयू सिंह प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए।
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