Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करते हुए 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया। इस मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था।जिसके खिलाफ राणे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।

Supreme Court: अवैध निर्माण को अनधिकृत निर्माण की मंजूरी देने से इंकार

इसके साथ ही हाइकोर्ट ने राणे परिवार की कंपनी के उस आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया था।जिसमें यह मांग की गई थी, कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि हम इसे मंजूरी देते हैं तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।इसके अलावा हाइकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर जमा कराने का आदेश भी दिया था।
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