Supreme Court ने नीट-पीजी की 1,456 खाली सीटों पर नाराजगी जताते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि इस तरह की हरकत से छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए आयोजित स्ट्रे वेकेंट राउंड के बाद बची सीटों के लिए विशेष स्ट्रे राउंड काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की है।
केन्द्र सरकार ने Supreme Court में पेश किया हलफनामा
NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों की 1,456 खाली सीटों पर स्पेशल काउंसलिंग कराए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि 1,456 मेडिकल सीटों को नहीं भरा जा सकता क्योंकि NEET PG 2021 के लिए इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर अब बंद किया जा चुका है और अगर उसे अब दोबारा खोला गया तो NEET PG के इस सत्र की काउंसलिंग बाधित होगी।
साथ ही केंद्र ने यह भी कहा है कि हमने पिछली बार सीट बढ़ाई थी क्योंकि डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड (DNB) को काउंसलिंग में शामिल नही किया गया था। दो अकादमिक सत्रों के लिए काउंसलिंग के साथ नहीं चलाई जा सकती है। Supreme Court के आदेशों के मुताबिक चार राउंड कराए थे।
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