आय से अधिक संपत्‍ति मामले में अखिलेश यादव को राहत, Supreme Court ने सुनवाई से किया इनकार

Supreme Court: कोर्ट ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि सीबीआई पहले ही 7 अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है।लिहाजा मामले में कुछ मेरिट नहीं बची है।

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Supreme Court on Akhilesh Yadav
Supreme Court on Akhilesh Yadav

Supreme Court: दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव समेत उनके परिवार को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।आय से अधिक संपत्‍ति के मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार किया।

कोर्ट ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि सीबीआई पहले ही 7 अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है।लिहाजा मामले में कुछ मेरिट नहीं बची है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज की जाती है।

Supreme Court: पूरे परिवार को मिली राहत

Supreme Court: मालूम हो कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई।आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने आगे सुनवाई से मना कर दिया।कोर्ट ने कहा साल 2013 में ही केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।जिसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि सीबीआई अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मार्च 2007 में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था।

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