States Can Grant Hindus Minority Status: केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य अपने नियमों के अनुसार संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता दे सकते हैं।
केंद्र सरकार ने हिंदू अल्पसंख्यक मामले पर दाखिल अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह जहां हिंदू या अन्य समुदाय जो अल्पसंख्यक हैं। वो राज्य उन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकते हैं, जिसके जरिए वो संचालित हो सकते हैं।
States Can Grant Hindus Minority Status: केंद्र सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा जैसे कि महाराष्ट्र ने 2016 में यहूदियों के लिए धार्मिक और कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी, और गुजराती को भाषाई आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया है अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख में हिंदू यहूदी धर्म के अनुयायी अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं। सही नहीं है।
States Can Grant Hindus Minority Status: 29 मार्च को फिर होगी सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा-2 की वैधता कौ चुनौती दी है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को फिर सुनवाई करने वाला है।
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