शाही ईदगाह मस्जिद का होगा ‘ज्ञानवापी’ जैसा सर्वेक्षण, 20 जनवरी तक अदालत में सौंपनी होगी रिपोर्ट

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Sri Krishna Janmabhoomi Case
Sri Krishna Janmabhoomi Case

Sri Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। 20 जनवरी 2023 तक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को अपनी सर्वे रिपोर्ट देनी होगी। अदालत ने “अमीन” को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थान का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। अदलात ने यह आदेश हिंदू सेना की याचिका पर विचार करते हुए दिया है। यह फैसला वैसा ही है जैसा वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो-ग्राफिक सर्वेक्षण के लिए जारी किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की है।

बहुत पुराना है विवाद?

बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से बिल्कुल सटी हुई है। साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष लगभग 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात पर सहमत हुए थे। दरअसल, ये पूरा विवाद इसी जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब मंदिर सेवा संस्थान पूरी जमीन पर दावा कर रहा है।

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