Special MP, MLA Court: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 साल पुराने केस में उन्हें एक साल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जानकारी के अनुसार मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है।
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिए गए हैं।आईपीसी की धारा 147 में 1 साल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा है।आईपीसी की धारा 323 में 6 माह की सजा और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Special MP, MLA Court: जानिए जुर्माना नहीं चुकाने पर क्या है प्रावधान

Special MP, MLA Court: दोषी की ओर से कोर्ट में जुर्माना नहीं चुकाने पर 10-10 दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा।सजा के ऐलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है।कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है।
मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंत्री नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था। आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी।इसी दौरान कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया। सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई की।
Special MP, MLA Court: नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर हिंसक हो गए थे समर्थक
Special MP, MLA Court: आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे। हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को चोटें आईं थीं।आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दीं थीं।सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज कराया था।
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