कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान की बढ़ी मुश्किलें, Saket Court ने जमानत देने से किया इंकार

Saket Court: कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आसिफ के व्यवहार से लगता है कि उन्‍हें कानून की परवाह नहीं है।वह खुद को कानून से ऊपर मानते हैं।

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Saket Court: पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी के मामले में आरोपी आसिफ मोहम्मद खान की जमानत अर्जी को साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया।साकेत कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आसिफ के व्यवहार से लगता है कि उन्‍हें कानून की परवाह नहीं है।वह खुद को कानून से ऊपर मानते हैं।इतना ही नहीं जिस तरीके से वह पुलिस अधिकारियों के साथ वह बोलते दिख रहे हैं वह सही नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि कानून को लागू करवाने वालों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के आरोपी को अगर जमानत दी जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा।लिहाजा ऐसी हालत में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

Saket Court Asif Mohammad Khan
Saket Court Asif Mohammad Khan

Saket Court: आसिफ ने कहा झूठा आरोप लगाया

Saket Court: कोर्ट ने कहा कि किसी से यह उम्मीद नहीं कि जा सकती है कि वह सरकारी अधिकारियों से गलत व्यवहार करे और कानून अपने हाथ में ले।मामले की सुनवाई के दौरान आसिफ खान की ओर से कहा कि पुलिस ने आसिफ मोहम्मद खान को हिरासत में रखने के लिए झूठा मामला दर्ज किया है।आसिफ लगातार पुलिस के खिलाफ और अन्य सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। इसी वजह से पुलिस उन्‍हें किसी न किसी वजह से हिरासत में रखने पर अड़ी है।

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