UP में POCSO Court ने 50 दिन में सुनाया फैसला, दुष्‍कर्मी युवक को सुनाई 20 साल की सजा

POCSO Court: इस दौरान हुई 29 सुनवाइयों में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सश्रम सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

0
138
POCSO Court: Minor Rape Case in Gazipur
POCSO Court

POCSO Court:उत्‍तर प्रदेश की गाजीपुर जिला सत्र न्‍यायालय की पॉक्‍सो कोर्ट ने बड़ी तेजी से फैसला सुनाते हुए बच्‍ची से दुष्‍कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार कोर्ट ने किशोरी से दुष्‍कर्म के मामले में अब तक का सबसे तेज फैसला सुनाया है।विशेष न्‍यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने चार्जशीट फ्रेम होने के 50 दिनों के अंदर फैसला सुनाया।इस दौरान हुई 29 सुनवाइयों में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सश्रम सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।जानकारी के अनुसार कासिमाबाद थानाक्षेत्र में 15 अक्‍टूबर 2021 को एक किशोरी के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्‍कर्म किया था।पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

POCSO Court: top hindi news.
POCSO COURT.

POCSO Court: करीब 9 गवाहों को पेश किया

मामले की सुनवाई 18 जुलाई 2022 को पॉक्‍सो कोर्ट प्रथम में शुरू हुई थी। इस दौरान जज ने साक्ष्‍यों के आधार पर आरोप तय कर दिया।50 दिनों तक चले मुकदमे में करीब 9 गवाहों को पेश किया गया।दोनों तरफ की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने बीते मंगलवार को आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर सश्रम की सजा सुनाई।

POCSO Court: क्‍या है पूरा मामला?

POCSO Court: Latest Update News hindi on Minor Rape Case of Kaisamabad.
POCSO Court.

POCSO Court: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्‍टूबर 2021 की रात 11 बजे पड़ोसी युवक पवन अपने पड़ोसी के घर में घुसा। पीडि़ता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री जोकि कक्षा 4 की छात्रा है। उसके साथ दुष्‍कर्म किया।बेटी की अचानक चीख सुनकर वह मौके पर पहुंचा, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here