P.Chidambaram: एयरसेल-मैक्सिस डील में भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। राउज एवन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील में CBI और ED द्वारा भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एक-एक लाख रुपये के बेल बांड के आधार पर नियमित जमानत दे दी। इस मामले में दोनों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत पहले ही दे रखी थी।
दरअसल वर्ष 2006 में वित्त मंत्री रहे P.Chidambaram के समय एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी संवर्धन बोर्ड FIPB की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। CBI और ED इस डील में आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी। जिसका फायदा उन्हें भी मिला।

P.Chidambaram पर लगा था अनियमितताओं का आरोप
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस डील में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इसे वर्ष 2006 में मंजूरी दी गई थी। उस दौरान P.Chidambaram वित्त मंत्री थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डील को मंजूरी दी थी और इससे उन्हें भी फायदा मिला था।


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