इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी यादव सिंह की दो बेटियों और बेटे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बेटी गरिमा और करुणा और बेटे सन्नी यादव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डी. के. सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार (10 अप्रैल ) को तीनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
नोएडा प्राधिकरण में हुए एक हजार करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में सीबीआई ने यादव सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद सीबीआई ने यादव सिंह के बेटे सन्नी यादव और दो बेटियों गरिमा भूषण और करुणा सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद सीबीआई ने मामलो को लेकर कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी थी। गिरफ्तारी के डर से इन तीनों आरोपियों ने अंतरित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन्होंने सीबीआई कोर्ट को यह निर्देश देने की मांग की थी कि बेल बांड लेकर जमानत पर रिहा करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचियों को एक माह में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया था कि 15 मार्च को तीनों आरोपी सीबीआई कोर्ट में पेश हों। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 15 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था औऱ जेल भेज दिया था और अब हाईकोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी है। आरोपियों पर षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में केस चल रहा है।