Money Laundering Case: दिल्ली की AAP सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पुलिस हिरासत में हैं। जैन की जमानत याचिका स्पेशल CBI गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर की गयी है। ईडी की मांग पर अब स्पेशल सीबीआई जज विकास दुल सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। राउज एवन्यू कोर्ट शुक्रवार को 2 बजे मामले में अहम सुनवाई करेगा।

दरअसल, 27 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि अब उनको जेल में रखने की कोई वजह नहीं है। सत्येंद्र जैन की गवाही पूरी हो चुकी है। वह कई महीने से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब उन्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। बता दें कि कोर्ट सत्येंद्र जैन की पत्नी को पहले ही जमानत दे चुका है।
Money Laundering Case: 30 मई को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। 13 जून को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। इससे पहले अप्रैल महीने में ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी।

इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं। जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था।
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