Kumar Vishwas: मशहूर कवि कुमार विश्वास और भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा को HC से राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मशहूर कवि कुमार विश्वास और भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा के लिए ये एक बड़ी राहत है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर पंजाब पुलिस की एफआईआर को रद्द कर दिया है।
मालूम हो कि कुमार विश्वास पर पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल 12 अप्रैल को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रूपनगर में मामला दर्ज किया गया था। उन पर धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया था।अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। अदालत का फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी।

Kumar Vishwas: कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग
गौरतलब है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करवाने को लेकर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले पर न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका में कानून की प्रक्रिया के सरासर दुरुपयोग का आरोप लगा इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया था।
Kumar Vishwas के घर पहुंची थी पुलिस
मालूम हो कि पंजाब स्थित रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।
क्या बोले Kumar Vishwas?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिले फैसले के बाद कुमार विश्वास ने लिखा- सरकार बनते ही मेरे खिलाफ एफआईआर कर असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी। उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका और मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नजरों से बचाए।
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