“सरकार के पास सीमित अधिकार”, जजों की नियुक्ति पर बोले कानून मंत्री किरेन रिजिजू

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Kiren Rijiju On Collegium
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Kiren Rijiju On Collegium: उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है। रिजिजू ने कहा, “सरकार ने मामलों की लंबितता को कम करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन जजों की रिक्तियों को भरने में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। कॉलेजियम नामों का चयन करता है और इसके अलावा, सरकार को जजों की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।”

Kiren Rijiju On Collegium: प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत

कानून मंत्री ने कहा, “जब तक जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, तब तक उच्च न्यायिक रिक्तियों का मुद्दा उठता रहेगा।” बता दें कि रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

Kiren Rijiju
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‘न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का अधिकार’

देशभर की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए, रिजिजू ने कहा कि सरकार ने समय-समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जजों के नाम भेजने के लिए कहा है जो गुणवत्ता और भारत की विविधता को दर्शाता है।” हमें इस व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है।

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