Hijab Controversy: Karnataka High Court की विशेष पीठ के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन न्यायाधीशों ने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
आरोपियों के नाम Kovai Rahamathulla और S. Jamal Mohammad Usmani है। बता दें कि कोवई रहमथुल्ला को तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया गया, जबकि एस जमाल मोहम्मद उस्मानी की गिरफ्तारी तंजौर से हुई। पुलिस ने शनिवार रात को दोनों को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों मुलजिम तमिलनाडु तौहीद जमात से जुड़े हैं और इनके खिलाफ कर्नाटक और तमिलनाडु में कई शिकायतें दर्ज की गईं थीं।
Hijab Controversy: हिजाब पहनने का फैसला आने के बाद दी धमकी

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बता दें कि यह फैसला कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुनेसा मोहिउद्दीन की विशेष पीठ ने दिया था।

जिसके बाद इस फैसले का विरोध तमिलनाडु में कई संगठन कर रहे हैं। आरोपी कोवई रहमथुल्ला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने कथित तौर पर कर्नाटक के न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दी। अपने भाषण में, आरोपी ने झारखंड के एक जिला न्यायाधीश के बारे में उल्लेख करते हुए कहा था कि पिछले साल उन्हें मार दिया गया था, जब वे सुबह सैर पर निकले थे और लोग जानते हैं कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश सुबह टहलने के लिए कहां जाते हैं?

वीडियो सामने आने के बाद तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी।
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