Delhi Riots में आरोपी Umar Khalid की जमानत के मामले में Karkardooma Court में गुरुवार को सुनवाई हुई। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस के Umar Khalid की जमानत याचिका का विरोध करने के साथ ही मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से SPP अमित प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि आपराधिक साजिश और UAPA के मामले में उमर खालिद को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि खालिद ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाना है। इसका गवाह भी है। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं इस घटना में भारत की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कार्य किए गए।
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सब बातों को ध्यान में रखकर Umar Khalid पर लगाया गया UAPA
सुनवाई के दौरान SPP अमित प्रसाद ने दलील देते हुए कहा कि दंगों में पेट्रोल बम, हथियार, गोलियों आदि का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता में खतरा पैदा करने के लिए हुआ था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उमर खालिद पर UAPA लगाया गया है। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली दंगों के दौरान गोलियां, घातक हथियार, जहरीले पदार्थ सभी का इस्तेमाल किया गया है और इससे जान-माल का नुकसान भी हुआ।
दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य आरोपी AAP के पूर्व पार्षद Tahir Hussain का भी जिक्र यह कहते हुए किया कि पुलिस को ऐसे सबूत भी मिले जिससे पता चलता है कि ताहिर हुसैन ब्लैक मनी को वाइट कर रहा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि यह फंड हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होना था। अब कड़कड़डूमा कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
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