DELHI GOVT VS LG CASE : दिल्ली सरकार को SC से बड़ा झटका, LG को मिली 10 पार्षद मनोनीत करने की पावर ; जानें पूरा मामला

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DELHI GOVT VS LG CASE : दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली बनाम उप राज्यपाल (एलजी) के मामले में दिल्ली सरकार को राहत नहीं मिली। आज यानी सोमवार (5 अगस्त ) को एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार एलजी के पास है। दरअसल, विवाद इस बात पर था कि दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगम में एल्डरमैन के लिए जिन नामों की सिफारिश की जाती है, क्या एलजी उनको मानने के लिए बाध्य हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद MCD के लिए पिछले वर्ष जनवरी 2023 में एलजी ने जो नाम तय किए थे, वही मान्य रहेंगे।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने उपराज्यपाल को राहत देते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले पर अपने फैसले में कहा कि 1993 के एक्ट में पहले जो बदलाव किया गया था उस समय नॉमिनेशन की ताकत LG को दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से MCD में 10 पार्षदों (एल्डरमैन) को नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि LG को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है।

DELHI GOVT VS LG CASE : बता दें कि दिल्ली सरकार ने LG की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। 14 महीने से अधिक समय से ये मामला कोर्ट में लंबित था, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

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