CBI और ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दो अध्यादेश लेकर आई थी। अब इन अध्यादेशों को असंवैधानिक, अवैध और गैरकानूनी करार देने कि मांग करते हुए Supreme Court में याचिका दाखिल की गई है। वकील ML शर्मा ने इन दोनों अध्यादेशों को चुनौती दी है।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को दो अध्यादेश जारी किए थे जो केंद्र को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति देते हैं। दोनों अध्यादेश से पहले केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का निश्चित दो साल का कार्यकाल होता था लेकिन अब उन्हें तीन वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं।
इन दो एक्ट में संशोधन हुआ
CBI निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) में संशोधन करके किया गया था और ईडी निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (Central Vigilance Commission Act, 2003) में संशोधन करके किया गया।
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