Azam Khan: सीतापुर जिला जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की तरफ से वकील नसिरा आदिल ने वकालतनामा दाखिल कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। इसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने सभी अर्जियां 22 मार्च को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया।यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court)के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने राज्य सरकार की तरफ से आजम खां को एक दर्जन मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की दाखिल अर्जियों की सुनवाई करते हुए दिया।
Azam Khan: वकील कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने दिया नोटिस भेजने का निर्देश
इससे पहले कोर्ट ने आजम खां की तरफ से वकील के नहीं आने पर जेल अधीक्षक के मार्फत उन्हें नोटिस भेजने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आजम खां से पूछा था कि वह अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए अपनी तरफ से न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त करे। इसके बाद वकील ने आजम खां का वकालतनामा दाखिल करने की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता एनआई जाफरी के साथ हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
मालूम हो कि एक दर्जन आपराधिक मामलों में आजम खां को मिली जमानत निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने कहा था, कि केस पत्रावली से स्पष्ट है कि आजम खान को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त हो चुका है। बावजूद इसके उनकी तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया। अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
पुलिस कस्टडी में मौत केस में 9 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने का दिया निर्देश
जौनपुर के कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी यादव की बक्सा थाना पुलिस की कस्टडी में मौत के मामले की सुनवाई हुई। इसके 10 आरोपी पुलिस अधिकारियों में से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जिसे शीघ्र ही दाखिल कर दिया जाएगा। ये जानकारी सीबीआई के वरिष्ठ वकील ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार सिंह ने कोर्ट को दी। अजय कुमार यादव की याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सीबीआई को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी
याचिका की अगली सुनवाई 9 मार्च को तय की गई। सीबीआई के वकील ने फरार एसओजी टीम के पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोर्ट को बताया, कि अभी भी एक आरोपी फरार है।
याची का कहना है कि 11 फरवरी 21 को एसओजी टीम अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में याची के घर पर दबिश दी थी। आरोप है कि उससे 60 हजार रुपये लूटे और पुजारी यादव को पकड़कर थाने ले गई। जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट से उसकी हालत बेहद खराब हो गई। जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि परिवार के लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।
करोड़ों रुपयों के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत सशर्त मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपयों के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मैसर्स बालाजी हाईटेक कांस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सचिन दत्ता की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट का कहना था, कि समान आरोप के तीन मामलों में याची को जमानत मिल चुकी है। इस लोन घोटाले केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ट्रायल शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है।
आरोपी 2 वर्ष से है जेल में बंद
आरोपी 17 मार्च 20 से जेल में बंद है।न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने शर्तों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। बालाजी कंपनी गाजियाबाद में बहुमंजिली रिहायशी इमारत का निर्माण कर रही है। आरोप है कि उसने खरीदारों,आवंटियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद से बालाजी फास्टर हाईराइज निर्माण के लिए फर्जी दस्तावेजो से करोड़ों का लोन लिया। एक फ्लैट पर कई आवंटियों के नाम सुरक्षा गारंटी लोन लिया गया।
32 एफआईआर दर्ज करवाई
घोटाले का पता चलने पर 32 एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसमें निदेशक, बैंक अधिकारियों और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 30दिसंबर 20 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और 17 मार्च 20 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। केस की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अभी तक कोई गवाह नहीं आया। ऐसे में समान आरोप वाले मामलों में जमानत मंजूर होने के आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।
संबंधित खबरें