न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ को आज यानी बुधवार (15 मई, 2024) को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें न्यूज क्लिक के एडिटर को दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह उन्हीं की कस्टडी में हैं।
4 अक्टूबर, 2024 को न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ को चीनी फन्डिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया था। जिसके बाद उनपर UAPA के तहत मुकदमा चलाया गया। पुरकायस्थ ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की गिरफ़्तारी और रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
गिरफ्तारी पर कोर्ट ने क्या कहा ?
शीर्ष अदालत का इस मामले पर कहा है कि पुरकायस्थ का 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड ऑर्डर जारी होने से पहले पुरकायस्थ और उनके वकील को रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी नहीं सौंपी गई थी। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा पुरकायस्थ और उनके वकील को गिरफ्तार करने का कारण उस समय लिखित रूप में नहीं बताई गई थी।
दिल्ली पुलिस ने क्यों किया था गिरफ्तार ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की FIR में लिखा गया था कि प्रबीर पुरकायस्थ पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश में असंतोष की स्थिति पैदा करने के लिए पड़ोसी देश चीन से बड़ी रकम ली थी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस का न्यूज क्लिक एडिटर पर ये भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने 2019 के आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रची थी। पुलिस के आरोप थे कि पुरकायस्थ ने पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (PADS) नामक समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।