Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Court) ने विवाहिता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार करने के आदेश का पालन नहीं करने को प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए जौनपुर के डीआईओएस (DiOS) को तलब किया है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित किया जाए ? कोर्ट ने उन्हें आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए कहा है, कि अनुपालन होने पर उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।
Allahabad HC: जानकारी के बावजूद आदेश का पालन नहीं
आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता ने कहा न्यायालय ने याची को प्रत्यावेदन देने और उसे जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को चार माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विमला श्रीवास्तव केस के फैसले के आलोक में याची की अर्जी विवाहिता पुत्री होने के कारण निरस्त न की जाए।
आरोप है कि जानकारी प्राप्त होने के बावजूद आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया। मामले के तथ्यों के अनुसार याची की मां शिवमूर्ति बालिका इंटर कॉलेज केराकत जौनपुर में कार्यरत थी। जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई तो याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी थी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए अर्जी निरस्त कर दी कि विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। इस पर उसने याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने विमला श्रीवास्तव केस के निर्णय के आलोक में याची के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
विस्तृत चुनाव परिणाम के लिए यहां क्लिक करें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ Facebook और Twitter पर जुड़ें।
संबंधित खबरें