Allahabad High Court: अभ्यर्थी को कम अंक देने के मामले में कोर्ट ने UPPSC से जवाब किया तलब

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Allahabad HC
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Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के अंक अधिक होने पर उसमें कम अंक देना उचित है या नहीं। कोर्ट ने इस मामले पर तीन सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी मांगी है।

Allahabad Highcourt
Allahabad Highcourt: लोक सेवा आयोग

Allahabad Highcourt: आखिर क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज के निवासी विक्रम सिंह ने कोर्ट में कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2013 के परीक्षा प्रक्रिया में अंकों की गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20 अंक के प्रश्न में जो उत्तर लिखा था उसमें उन्हें केवल 5 अंक मिले हैं, जबकि उनका उत्तर एकदम सही है। याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी तब मिली जब उन्होंने आर.टी.आई के जरिए अपनी उत्तर कुंजी को देखने की मांग की।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी कर रहे है जिन्होंने याचिकाकर्ता की पूरी बात सुनी और लोक सेवा आयोग से जल्द से जल्द जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।

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Allahabad High Court: ऐसा ही एक और मामला पहले भी कोर्ट के समाने आ चुका है

उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये दलील दी है कि यदि कुछ अभ्यर्थियों के अंक एक समान हैं तो आयु में बड़े अभ्यर्थियों को अधिक महत्व दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि अगर चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वॉइन नहीं करता तो खाली पड़े पद पर समान अंक वाले दूसरे अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

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प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने एक याचिका दायर की जिसमें याचिकाकर्ता ने नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कई पद खाली होने की शिकायत की जिस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।

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