Allahabad High Court ने मायावसी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत प्रदान की है।
कोर्ट ने रंगनाथ मिश्र के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस में अधिकरण में दाखिल अपील पर अंतरिम राहत अर्जी का निस्तारण न होने तक ईडी द्वारा कुर्की सहित किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही Allahabad High Court ने याची रंगनाथ मिश्र को भी विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित सृजित न करने का निर्देश दिया है।
Allahabad High Court के जस्टिस एके मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी ने यह आदेश दिया
Allahabad High Court में यह आदेश जस्टिस एके मिश्र और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने रंगनाथ मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता व मनीष सिंह ने बहस की।
इनका कहना था कि ईडी ने याची के खिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश दिया है। जिसके खिलाफ अधिकरण में अपील दायर की गई है लेकिन अधिकरण के काम न करने के कारण अंतरिम अर्जी की सुनवाई सहित कोई आदेश पारित नहीं हो सका है।
कुर्की कार्यवाही 180 दिन में पूरी होनी चाहिए और यह अवधि भी बीत चुकी है। आपराधिक केस में याची रंगनाथ मिश्र एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज से भी बरी हो चुके हैं क्योंकि अधिकरण अपना काम नहीं कर रहा, इस लिए उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने मेरिट पर कोई राय न देते हुए याची को राहत दी है।