Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के जिला कलेक्टर सुहास एल वाई को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करें या 5 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न करें। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन करने की दशा में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी, केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।
Allahabad High Court ने पहले भी दिया था निर्देश
बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वीना कुमारी वह अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। अदालत में याचिका पर अधिवक्ता सौमित्र द्विवेदी व शौर्य कृष्ण ने बहस की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 21 को जिला कलेक्टर को वसूली कार्रवाई तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया था,और कहा था कि जरूरी हो तो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया।

DM Suhas LY ने 2.5 साल से नहीं की कार्रवाई
गौरतलब है कि इससे पहले, पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई को कई मामलों में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वसूली में अपनी निष्क्रियता को स्पष्ट करने के लिए 4 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट रेरा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार, वसूली के लिए सभी लंबित मामलों के विवरण के साथ सामने आएंगे। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी की निष्क्रियता में कोई औचित्य नहीं पाये जाने पर यह अदालत उचित आदेश पारित करेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने प्रिया कपाही द्वारा दायर एक याचिका में आदेश पारित किया था, जिसमें ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 4 में उसके फ्लैट के लिए अग्रिम राशि की वसूली के लिए डेवलपर द्वारा उसे देने में विफल रहने के बाद उसे दिया गया था। बता दें कि डीएम ने कथित तौर पर पिछले 2.5 से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
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