Abbas Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) कर रही है। पुलिस को शक है कि अब्बास विदेश भाग सकता है। हालांकि, इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि लखनऊ की एमपी-एमएलए (Lucknow MP MLA Court) कोर्ट अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है। उस पर इनाम भी घोषित है।
Abbas Ansari: 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2002 के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कही थी। भाषण में अब्बास ने कहा था कि यूपी में सपा की सरकार बनने के बाद 6 महीनों तक अधिकारियों के ट्रांसफर नही होंगे। सपा की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था। जिसके बाद से विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। अब हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा।
ED ने जारी किया लुकआउट नोटिस
गौरतलब है कि हाल ही में प्रवर्तन न्यायालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी को लंबे समय से अब्बास की तलाश है। उससे पूछताछ होनी है। मगर, वो पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहा है। अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) सहित अन्य मामले दर्ज हैं।
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