Allahabad High Court का फैसला, बेटी की ही तरह बहू को भी मिल सकता है आश्रित कोटे का लाभ

0
210
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad high court ने लाइसेंसी की मौत पर वारिसों को सस्ते गल्ले की दूकान के आवंटन मामले में पुत्र वधू (Daughter-in-law) (विधवा या सधवा) को परिवार में शामिल करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। और पुत्री को परिवार में शामिल करने तथा बहू को परिवार में शामिल न करने के 5 अगस्त 19 को सचिव खाद्य एवं आपूर्ति द्वारा जारी शासनादेश के पैरा 4(10) को विधि विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

आदेश को संशोधित करने का दिया निर्देश

कोर्ट ने यूपी पावर कार्पोरेशन केस में पूर्णपीठ के फैसले के आधार पर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को नया शासनादेश जारी करने अथवा शासनादेश को ही चार हफ्ते में संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले में पूर्णपीठ ने कहा है कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से बेहतर अधिकार है। यह फैसला इस मामले में भी लागू होगा। साथ ही कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी दी है।

2 सप्ताह में मामले पर कार्रवाई करने का आदेश


कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी को नया शासनादेश जारी होने या संशोधित किये जाने के दो सप्ताह में याची को वारिस के नाते सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पुष्पा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि याची की सास के नाम सस्ते गल्ले की दूकान का लाइसेंस था जिनकी 11अप्रैल 21को मौत हो गई थी। याची के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। विधवा बहू याची व उसके दो नाबालिग बच्चों के अलावा परिवार में अन्य कोई वारिस नहीं है।

पहले सिर्फ बेटी को मिलता था अधिकार

याची ने मृतक आश्रित कोटे में दूकान के आवंटन की अर्जी दी थी। जिसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि 5 अगस्त 19 के शासनादेश में बेटी को परिवार में शामिल किया गया है किन्तु बहू को परिवार से अलग रखा गया है। कोर्ट ने शासनादेश में बहू को परिवार से अलग करने को समझ से परे बताया और कहा कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से बेहतर अधिकार प्राप्त है। इसलिए बहू को परिवार में शामिल किया जाय।

Devendra Fadnavis को अदालत से झटका, गलत चुनावी हलफनामे को लेकर आरोप तय

APN News Live Updates: संसद में उठा नगालैंड का मुद्दा, गृहमंत्री ने कहा – संदिग्धों की आशंका में हुई फायरिंग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here