Allahabad HC: न्‍यायाधीश के गलत व्‍यवहार से नाराज वकीलों ने किया विरोध का ऐलान

11जुलाई की सुबह 10 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में बड़ी संख्‍या में वकील न्‍यायाधीश के न्याय कक्ष के बाहर एकत्रित होकर अदालत का बहिष्कार करने की घोषणा करने लगे।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के व्यवहार से आहत वकीलों ने सोमवार को उनकी कोर्ट का बहिष्कार किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में समस्या का समाधान होने तक बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया। 11 जुलाई की सुबह 10 बजे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में बड़ी संख्‍या में वकील न्‍यायाधीश के न्याय कक्ष के बाहर एकत्रित होकर अदालत का बहिष्कार करने की घोषणा करने लगे।

इस दौरान किसी भी वकील को न्याय कक्ष के भीतर नहीं जाने दिया।ऐसे में कोई भी वकील न्याय कक्ष में जाकर बहस नहीं कर सका। बाद में हाईकोर्ट बार की इस संबंध में एक बैठक हुई। जिसमें मंगलवार को भी बहिष्कार जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया।

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Allahabad HC: न्‍यायाधीश के अनुचित व्‍यवहार को बताया दुर्भाग्‍यपूर्ण

हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष राधाकांत ओझा का कहना है कि न्यायाधीश का वकीलों के साथ अनुचित व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि, इस संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लें। एसोसिएशन के महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन का कहना है कि जब तक न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार नहीं बदला जाता। तब तक वकील उनकी कोर्ट का बहिष्कार जारी रखेंगे। महासचिव ने राज्य सरकार के पैनल में शामिल वकीलों से भी बहिष्कार में सहयोग करने की अपील की है।

हाईकोर्ट बार की बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, उपाध्यक्ष नीरज कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र नाथ मिश्र, धर्मेंद्र सिंह यादव, सत्यम पांडेय और श्यामाचरण त्रिपाठी के अलावा संयुक्त सचिव यादवेश यादव, आशुतोष त्रिपाठी व ऊष्मा मिश्रा, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, गवर्निंग काउंसिल सदस्य अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, राखी कुमारी, अनुज कुमार सिंह, जीतेंद्र सिंह, दिलीप कुमार यादव, अनुराग शुक्ल, अभिषेक तिवारी, अखिलेश कुमार शुक्ल, हरिमोहन केसरवानी, दीपांकर द्विवेदी, मानव चौरसिया, विक्रांत नीरज आदि उपस्थित रहे।

पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र ने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा न्यायमूर्तियों को मर्यादित आचरण करने की सीख देने मांग की।

Allahabad HC: सरधना से विधायक अतुल प्रधान के चुनाव की वैधता को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। इस बाबत याचिका पर विपक्षियों से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 2 अगस्त को होगी। आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की चुनाव याचिका पर दिया है।याचिका पर वकील केआर सिंह ने बहस की।

Allahabad HC: कोर्ट ने मांगा साक्ष्य सहित जवाब

Allahabad HC: कोर्ट ने विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी।
याचिका में कहा गया है कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है।जोकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन है।इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा। याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है।

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