Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर की नेहटौर विधानसभा चुनाव की वैधता चुनौती याचिका पर भाजपा विधायक ओम कुमार व अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। इस बाबत 19 जुलाई तक साक्ष्य सहित जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि यदि विपक्षी अगली तिथि पर हाजिर होकर जवाब नहीं दाखिल करते तो याचिका उसी तिथि को तय कर दी जाएगी।कोर्ट ने नोटिस डाक के साथ- साथ अखबारों में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

Allahabad HC: आय का ब्योरा नहीं देने का आरोप
चुनाव याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।ये आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आरएलडी प्रत्याशी मुंशीराम की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील एनके पांडेय ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पांच वर्ष की आय का ब्योरा नहीं दिया है। केवल एक साल का दिया है। इसी आधार पर नामांकन अस्वीकार कर देना चाहिए। ये भी कहना है कि जीत का अंतर 258 वोट का है।

सीनियर सिटीजन और डाक मतों की गणना में गड़बड़ी की गई है। दो बूथ की मशीन सही नहीं थी तो वीवी पैट से मतगणना की गई। इसमें भी धांधली की गई है।याची ने आरोप लगाते हुए कहा कि नामांकन पत्र में कई कारण खाली छोड़ दिए गए हैं। इस आधार पर नामांकन नियमानुसार नहीं होने के कारण चुनाव रद्द किया जाए। याचिका की सुनवाई 19जुलाई को होगी।
Allahabad HC: जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट मामले में कोर्ट सख्त, सुनवाई 25 को

जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए आजम खां के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि लगाई है।
ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने जकीर्उरमान सिद्दकी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है।
सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाया है।
मामले में याचियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। कोर्ट में याची के अधिवक्ता की ओर से मामले की सुनवाई के लिए किसी और दिन निर्धारित करने की मांग की गई। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी।
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