Agneepath Yojana को SC में चुनौती, 15 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई

Agneepath Yojana: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर कर किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है।

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Agneepath Yojana
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Agneepath Yojana: केंद्र सरकार की रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए जारी अग्निपथ योजना को याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट अब 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। इसे चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है।इस बाबत दायर एक याचिका में इसे अवैध और असंवैधानिक बताते हुए शीर्ष कोर्ट से इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है। इसके जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर कर किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है।मालूम हो कि इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा हुई थी।

Supreme Court
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Agneepath Yojana: याचिका में कहा- लोग करियर को लेकर हैं परेशान

केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओ पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। वकील एमएल. शर्मा के द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोग परेशान हैं।उन्‍हें आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमटकर रह जाएगा। याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70 हजार से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस योजना के आ जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है।

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