
AAP Vs Delhi LG: आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए पार्टी से वीके सक्सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट और बयानों को हटाने का निर्देश दिया है।
AAP Vs Delhi LG: एलजी वीके सक्सेना के पक्ष में आया फैसला
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ AAP की ओर से भविष्य में कोई भी आपत्तिजनक या नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी रोकने के लिए निर्देश जारी किया जाए। इसके बाद मानहानि से जुड़े मामलों पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें सभी नेताओं से अपने अकाउंट पर एलजी के खिलाफ पोस्ट किए गए बयानों को डिलीट करने को कहा है।
AAP Vs Delhi LG: AAP और V.K Saxena के बीच घमासान जारी
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने AAP द्वारा शुरू की गई आबकारी नीति में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था जिसके बाद से AAP और एलजी के बीच का घमासान तेज हो गया है। इसके बाद AAP नेताओं ने वीके सक्सेना पर भी घोटाले का आरोप लगाया था।
साथ ही AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वीके सक्सेना को घेरते हुए कहा था कि खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते हुए वीके सक्सेना ने अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया था।
AAP Vs Delhi LG: साथ ही संजय सिंह का कहना है कि नोटबंदी के दौरान वीके सक्सेना ने कई तरह के घपले और घोटाले किए हैं। AAP नेता उपराज्यपाल के इस्तीफे को लेकर मांग करते हुए धरने पर भी बैठ गए थे।
हालांकि, इस पर एक्शन लेते हुए वीके सक्सेना ने AAP के 5 नेताओं को लीगल नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रामक और झूठी बातों को तत्काल रूप से बंद किया जाना चाहिए। इसके बाद भी AAP नेता लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरते नजर आ रहे थे। अंत में वीके सक्सेना को कोर्ट का रुख करना पड़ा था।
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