Usri Chatti Kand: बृजेश सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई जनवरी में, मुख्तार अंसारी को जवाब देने के लिए मिला दो हफ्ते का समय

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Usri Chatti Kand: mukhtar ansari brijesh singh
Usri Chatti Kand: बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी।

Usri Chatti Kand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता मुख्तार अंसारी के वकील को मुकदमे के विचार करने में हो रही देरी के कारण दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। अर्जी की सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बृजेश सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है। पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए विचारण न्यायालय को ट्रायल एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया था और जिला जज को निगरानी सौंपी थी।

इसके बावजूद ट्रायल पूरा नहीं हुआ। याची का कहना था कि शिकायतकर्ता मुख्तार अंसारी के जेल में बंद होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस पर अंसारी के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने कोर्ट से कहा कि याची ही सुनवाई में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। वह ऑर्डर शीट दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है।

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Usri Chatti Kand: Mukhtar Ansari

Usri Chatti Kand क्या है?

मालूम हो कि चर्चित Usri Chatti Kand में बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह के खिलाफ केस चल रहा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अंसारी के काफिले पर हमला किया। जिसमें गनर सहित तीन लोगों की मौत हो गई। जिसकी एफआईआर विधायक मऊ मुख्तार अंसारी ने मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई है। जिसका ट्रायल चल रहा है।

वहीं आज एमएलसी बृजेश सिंह को कोर्ट ने विधान परिषद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। प्रयागराज की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सिंह की मांग को खारिज कर दिया। सिंह ने 15 दिसंबर से शुरू हुए विधान परिषद सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अभियोजन के विरोध और आपराधिक इतिहास को देखते हुए मांग को ख़ारिज कर दिया।

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