सुप्रीम कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के MLA सिमरनजीत सिंह पर लगे कथित दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को चुनाव के बाद 23 फरवरी को सुनने की बात कही। शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि यह मामला आगामी विधानसभा चुनाव से नहीं जुड़ा है। ऐसे में इसकी जानकारी वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं।

लुधियाना से लड़ रहे चुनाव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) आगामी तीन फरवरी को दोनों पक्षों को फैसला सुनाएगा। लुधियाना से चुनाव लड़ रहे लोक इंसाफ पार्टी नेता सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। जिसमे बैंस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला
एक महिला ने विधायक बैंस के खिलाफ दफ्तर में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर दफ्तर में दी थी। पीड़िता का आरोप था कि 4 अगस्त 2020 से एक अक्तूबर 2020 तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस पीड़िता की शिकायत को जांच के नाम पर लटकाती रही। पीड़िता ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की। 7 जुलाई 2021 को याचिका पर सुनवाई करते अदालत ने विधायक बैंस सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। 15 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया। 12 जुलाई को पुलिस ने विधायक बैंस सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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