Supreme Court ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर Param Bir Singh के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से महाराष्ट्र पुलिस पर लगाई रोक

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। (फाइल फोटो)।

Supreme Court: महाराष्ट्र पुलिस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने आज इस बाबत आदेश दिया। कोर्ट ने परम बीर सिंह और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार विवाद को लेकर यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जल्द ही तय करेगा कि परम बीर सिंह के खिलाफ सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित की जानी चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सभी मामलों को केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

Supreme Court ने जांच पर लगाई रोक

Sachin vaze,Parambir Singh

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा परम बीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने के गंभीर आरोप लगाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया कि देशमुख ने अपने कई अधिकारियों को रेस्तरां, पब, बार और हुक्का पार्लर से वसूली करने के लिए कहा था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

Mumbai Police

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रतिनिधित्व वाली सीबीआई ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को परम बीर सिंह से जुड़े सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।अदालत ने पहले मुंबई पुलिस को सिंह के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी, लेकिन कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर आरोप पत्र दाखिल करने से रोक दिया था।

Supreme Court ने 22 नवंबर को परम बीर सिंह को एक बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ।

param bir singh

पूरे मामले की सीबीआई जांच और राज्य द्वारा किसी भी कठोर कार्रवाई के खिलाफ परम बीर सिंह की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि परम बीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मामलों में चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

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