Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार को दिया आदेश, NEET Merit List के Christian छात्रों को मिलेगा CMC में दाखिला

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Supreme Court ने बुधवार को CMC की याचिका पर फैसला सुनाया है। Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार को यह आदेश दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए Selection Commission की Counselling के बाद NEET Merit List के आधार पर उसमें आए Christian छात्रों को Christian Medical College,Vellore में PG Course में दाखिला दिया जाए।

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College Association ने Supreme Court में दायर की थी याचिका

Justice Nageswara और BR Gavai की पीठ ने यह फैसला Christian Medical College Association के पक्ष में लिया है। दरअसल, Christian Medical College Association ने तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। तमिलनाडु सरकार ने कॉलेज एसोसिएशन को यह निर्देश दिया था कि कॉलेज की 50% सीट NEET UG और PG Courses के लिए आरक्षित करनी होंगी।

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कॉलेज सीटों के बंटवारे को लेकर असहमत

आदेश पारित करने से पहले, पीठ ने Advocate General Amit Anand Tiwari को शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए सीटों के आवंटन पर जायजा लेने को कहा था। Advocate General Amit Anand Tiwari इस केस में तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपनी बात रखते हुए Advocate Tiwari ने कहा कि Christian Medical College अपने समुदाय (Christian) से 30% सीटें भर सकता है और बाकि की 70% सीट शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए NEET Merit List के आधार पर आवंटित की जा सकती है। लेकिन कॉलेज ने इस बात पर अपनी असहमति जताई थी। जिसके बाद, पीठ ने सुनवाई को आगे बढ़ा कर यह आदेश पारित किया है।

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