सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुणे स्थित सहारा के एम्बी वैली की नीलामी के आदेश दिये हैं। सहारा समूह अपने निवेशकों का पैसा लौटा पाने में नाकाम रहा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुब्रत रॉय को 28 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में सहारा समूह को आगाह कर दिया था कि अगर वह 17 अप्रैल तक बकाया 5,092 करोड़ रुपये नहीं जमा कराता है, तो पुणे में उसकी एम्बी वैली की 39,000 करोड़ रुपए राशि की प्रमुख संपत्ति नीलाम की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले धन वसूली के लिए सहारा समूह की इस संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एम्बी वैली की नीलामी से जो भी पैसा इक्ट्ठा होगा। उससे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सहारा को समय पर तय राशि सेबी में जमा कराने के लिए कहा था। सहारा ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपये सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। सहारा को 5,092.64 करोड़ रुपये 17 अप्रैल तक जमा करने के लिए कहा गया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा समूह पैसे जमा कराने में नाकाम रहा तो फिर एम्बी वैली की नीलामी की जाएगी।

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