Republic Day 2022: राष्ट्रीय त्योहार आते ही लोगों के दिलों में तिरंगा झंडा के लिए प्यार बढ़ जाता है। देश के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर घरों, गेट, गाड़ी और कपड़ों पर तिरंगा झंडा लगाते हैं। देशभक्ति को प्रकट करते हुए लोग तिरंगे को अपने चेहरे पर पेंट करते हैं। तिरंगे की तरह कपड़ा पहनते हैं। 26 जनवरी आने वाली है। ऐसे में एक बार फिर लोग गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाएंगे। पर क्या आप को पता है कि गाड़ी पर हर कोई तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता है। देश की कुछ हस्तियों को ही गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाने का अधिकार दिया गया है।
भारत का राष्ट्रीय झंडा देश की शान है। इस तिरंगे के खातिर देश प्रेमियों ने अपना खून बहाया है। यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से तिरंगे को रंगा है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में सशस्त्र बलों के कार्मिकों सहित अनेक लोगों ने इस तिरंगे को फहराते रहने का गौरव प्रदान करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है।
Republic Day 2022: भारतीय झंडा संहिता 2002

राष्ट्रीय झंडे के लिए सभी के मन में प्रेम, आदर और निष्ठा है। फिर भी राष्ट्रीय झंडे का कई बार अपमान देखा गया है। जाने- अनजाने में लोग तिरंगे का अपमान कर देते थे। तिरंगे के सम्मान को बरकरार रखने के लिए सरकार ने 2002 में भारतीय झंडा संहिता (Indian Flag Code 2002) बनाया।
इसके तहत, झंडा फहराने को लेकर कुछ विशेष नियम बनाए गए। इन्हीं नियमों में से एक में बताया गया कि गाड़ियों पर झंडा कौन लगा सकता है। इसके लिए, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं।
Republic Day 2022: ये लोग गाड़ी पर लगा सकते हैं Tricolour

नियम के अनुसार, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और भारत के विदेशों में कार्यरत कमीशन व पोस्ट के अध्यक्ष ही गाड़ियों पर झंडा लगा सकते हैं। इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गाड़ी पर झंडा लगाने पर जेल या जुर्माना हो सकता है।
नियमों के अनुसार, ऊपर बताए गए व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान या उसके भाग को जलाता है, कुचलता है या इसे गंदा करता है तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा झंडा संहिता में कई तरह के अन्य नियम भी तय किए गए हैं, जिनके अनुसार झंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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