Punjab सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरों और दिवाली में पटाखों से पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को समझते हुए पटाखे छोड़ने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। दिवाली के वक्त पटाखे छोड़े जाने के कारण देश की राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसी के मद्देनजर लगभग सभी राज्यों में दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है।
इसी मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश पारित किया है कि पंजाब के दो जिलों मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में 28-29 अक्टूबर की आधी रात से 31 दिसंबर की आधी रात तक किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन रहेगा।
केवल ग्रीन पटाखे जलाने की होगी इजाजत
एनजीटी ने यह फैसला पिछले साल नवंबर में पटाखों के कारण खराब हुई वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए लिया है। वहीं पंजाब की चन्नी सरकार ने सूबे के अन्य जिलों में दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस और नए साल के आगमन पर बहुत कम समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है।
पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए पूरे राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए सीमित अनुमति दी है।
इस मामले में पंजाब सरकार ने एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि राज्य में दिवाली के मौके पर रात में 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए, क्रिसमस पर रात में 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत होगी।
पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लगा प्रतिबंध
वहीं पंजाब सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों मसलन अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित सभी को दिवाली पर पटाखों से संबंधित किसी भी प्रकार के ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने और पूरे प्रदेश में कहीं भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं करने का आदेश जारी किया है।
शासन ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग और वह भी केवल निर्धारित समय के लिये किये जाने की सीधी जिम्मेदारी उन पर होगी। पंजाब सरकार ने इन प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के कड़े नियमों से प्रदेश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को आसानी से रोका जा सकता है।
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