राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर बहन प्रियंका का फूटा गुस्सा, कहा- ‘हमारी रगों में जो खून दौड़ता है वो…’

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Rahul Gandhi Defamation Case
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Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं तथा विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा हुई है जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा।

Rahul Gandhi Defamation Case
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस महासचिव तथा राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी भ्रष्ट्राचारियों का समर्थन करती है?

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ‘नीरव मोदी घोटाला- 14,000 Cr, ललित मोदी घोटाला- 425 Cr, मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 Cr जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं।’ साथ ही उन्होंने कहा कि क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?

इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते लेकिन आपको किसी जज ने दो साल की सज़ा नहीं दी। आपको संसद से डिस्क्वालिफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया।

नीरव मोदी और मेहूल चौकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए?

साथ ही उन्होंने कहा कि आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा। जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक ख़ासियत है। आप जैसे कायर, सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए।

Rahul Gandhi Defamation Case: जानें पूरा मामला

बीते गुरुवार को गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानी के जुर्म में दोषी करार दिया है। सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण देते हुए कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी ही क्‍यों होता है। इस केस में जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने कहा कि उन्‍हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा के कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

Rahul Gandhi Defamation Case
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Rahul Gandhi Defamation Case: जिसके बाद सूरत की निचली अदालत ने गुरुवार को मुकदमे के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई है। राहुल ने कनार्टक में भाषण देते हुए कहा था कि सभी चोर मोदी नाम के ही क्यों होते हैं। जिसके बाद उनपर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वह 30 दिन की जमानत पर हैं। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राहुल की सदस्यता को समाप्त किया गया है।

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